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ITR Filing 2025: टैक्स रिफंड आने में लग सकते हैं 9 महीने, अगर आपने कर दी ये गल

वित्त वर्ष 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम निपटा लेना चाहिए. लेकिन जिन टैक्सपेयर्स ने पहले ही ITR भर दिया है, उनकी चिंता अब रिफंड को लेकर बढ़ रही है.

टैक्स रिफंड में लग सकता है लंबा समय?

कई लोगों को उम्मीद होती है कि रिटर्न भरते ही कुछ हफ्तों में टैक्स रिफंड मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता. बता दें कि आयकर विभाग के पास रिफंड प्रोसेस करने के लिए कानूनी रूप से 9 महीने का समय होता है. यह समय उस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद से गिना जाता है, जिसके लिए आपने रिटर्न फाइल किया है. हालांकि आम तौर पर 4 से 6 हफ्तों में रिफंड मिल जाता है. लेकिन रिटर्न की जटिलता और उसमें की गई गलतियों की वजह से यह प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है.

TDS में मिसमैच बना सकता है बड़ी परेशानी

रिफंड में देरी की सबसे आम वजह TDS (Tax Deducted at Source) का मिसमैच होती है. कई बार टैक्सपेयर्स से यह गलती हो जाती है कि वो सही TDS डिटेल्स अपडेट नहीं करते या गलत फॉर्म भर देते हैं. अगर आपकी ITR में दी गई TDS की जानकारी और Form 26AS में दर्ज आंकड़े मेल नहीं खाते, तो आयकर विभाग रिफंड रोक देता है और आपको नोटिस भी भेज सकता है.

ITR-1 वालों को जल्दी मिलता है रिफंड

सबसे जल्दी प्रोसेस होने वाले रिटर्न में ITR-1 आता है, जो साधारण नौकरीपेशा लोगों द्वारा फाइल किया जाता है. वहीं ITR-2, ITR-3 और ITR-4 जैसी फॉर्म्स को प्रोसेस करने में ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि इनमें आमदनी के स्रोत जटिल होते हैं, जैसे बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन्स. बिजनेस से जुड़े मामलों में अक्सर अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ती है, जिससे रिफंड में देरी होती है.

आखिरी समय की जल्दबाजी भी बन सकती है वजह

ITR फाइलिंग की डेडलाइन के पास आते-आते बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ रिटर्न फाइल करते हैं, जिससे सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है. इस कारण भी रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने में देरी हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि आप आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते रिटर्न भर दें.

अगर रिफंड नहीं मिला तो क्या करें?

अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके रिफंड स्टेटस चेक करें. अगर स्टेटस में ‘प्रोसेसिंग’ लिखा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. लेकिन अगर किसी गलती या मिसमैच की वजह से रिफंड रुका है, तो सेक्शन 143(1) के तहत आए नोटिस को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फाइल करें. अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो आप ई-गवर्नेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

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